उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में ₹250 की छूट की समय-सीमा को जनहित में बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, यह छूट अब 26 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना और अधिक से अधिक लोगों को विवाह पंजीकरण के लिए प्रेरित करना है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह छूट उन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका विवाह यूसीसी लागू होने से पहले हुआ हो, लेकिन पंजीकरण नहीं हुआ हो। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों का विवाह पंजीकृत हो चुका हो, तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, वे भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा 6 जून 2025 को जारी अधिसूचना के तहत दी गई थी, जिसकी समय-सीमा को अब विस्तारित किया गया है।
हालांकि, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से सेवा लेने वाले नागरिकों को ₹50 (जीएसटी सहित) का शुल्क पूर्ववत् देना होगा। सरकार का यह निर्णय नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण को और अधिक सुगम और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



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