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उत्तराखंड से अन्य राज्यों के लिये बस सेवा को 30 सितंबर से चालू किया जायेगा। बहुत समय से बंद बस सेवा को 30 सितंबर से फिर से अलग राज्यों के लिये शुरू किया जायेगा।लेकिन इसके लिए शासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किये है। सोमवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने उत्तराखंड से अन्य सभी राज्यों के लिए 100-100 बसें प्रति दिन फेरे चलाने के लिये मंजूरी दे दी है। वाहनों को 100 फीसदी की छमता के साथ चलाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार में इसकी अनुमति पहले ही दे दी थी परंतु उत्तराखंड सरकार ही कोरोना को देखते हुये इस बात पर निर्णय नही ले रही थी। हालाकि सोमवार को इसके लिये अनुमति दे दी गई है। साथ ही कोरोना से पूर्व किराया ही वसूला जायेगा।
अंतर्राज्यीय यात्रा के लिये पंजीकरण होगा अनिवार्य:-
एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने से पहले चालक, परिचालक व यात्री देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http//smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो पहुंचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा।
इन दिशा निर्देशों का होगा पालन:-
1- हर वाहन के ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2- हैंडिल, रैलिंग, स्टीयरिंग, गियर लीवर, सीटों का बारीकी से सेनेटाइजेशन कराना होगा।
3-सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
4- आरोग्य एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
5- बस डिपो व यात्रा के प्रारंभिक स्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी।
6- यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटखा शराब पर प्रतिबंध होगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा।
7- बसों को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोकना होगा।
8- अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण मिलते हैं, तो वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम थाने व स्वास्थ्य केंद्र को देंगे।
दो गज की दूरी होगी अनिवार्य:-
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कम से कम दो गज की दूरी अनिवार्य मानी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी अक्सर इस बात पर जोर देते नजर भी आते हैं। पर बस, विक्रम, टैक्सी यदि पूरी क्षमता से चलेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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