अनलॉक-4 :- उत्तराखंड में आने वालों के लिए जारी हुआ नया आदेश, यहाँ देखे



उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को बढ़ते देखते हुये राज्य सरकार ने प्रदेश में अनलॉक-4 के अंतर्गत राज्य में प्रवेश के लिये नया आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में आने वालों के लिये स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना बेहद आवश्यक होगा।

राज्य के भीतर भी पंजीकरण होगा अनिवार्य:-

राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा के लिये भी पंजीकरण अनिवार्य होगा।

क्वारनटाइन के लिए इस प्रकार होगा नियम:-

उन्हें क्वारनटाइन नही होना पड़ेगा जिनके पास कोरोना जांच कि 96 घंटे की रिपोर्ट नेगेटिव होगी।एवं जिनके पास रिपोर्ट नही होगी उन्हें थर्मल सकैनिंग कराना होगा जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

ज्यादा समय के लिये आने वालों का होगा 10 दिनों का क्वारनटाइन:-

अगर कोई 7 दिनों से ज्यादा के लिये प्रदेश में प्रवेश करेगा तो उन्हें 10 दिनों के लिये होम क्वारनटाइन होना पड़ेगा।

होटलों में स्टे के लिये ये होंगे नियम:-

पर्यटकों को होटल स्टे के लिए कम से कम 2 दिन के लिए बुकिंग करानी होगी। एवं होटल प्रबंधक को पर्यटकों को चैक इन की अनुमति से पहले उनसे पूछ लें कि उनकी कोरोना जांच हुई है या नही।अगर पर्यटकों को कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो प्रबंधन को तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।

विदेश से आने वाले व्यक्ति:-

विदेश से आने वाले व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।


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