हरिद्वार: किरायेदार है तो पढ़ ले ये खबर,किराया अधिकरण में होगा मकानमालिक व किरायेदारों के विवादों का निपटारा, आदेश जारी, ये होंगे जिले के अधिकरण प्राधिकारी



{राव शोयब}

राज्य में दो साल पहले उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 लागू हुआ जिसके बाद अब इसके तहत किराया संबंधी वादों के निपटारे को डीएम के स्तर से किराया अधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया था। इस कड़ी में अब किराया अधिकरण, प्राधिकरण की तैनाती का आदेश जारी हो गया है। 

प्रथम श्रेणी में इन अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी:-

मकान मालिक और किरायेदारों के विवादों का निपटारा किराया अधिकरण में होगा। हर तहसील में इसके लिए सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी को किराया प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। किराया प्राधिकारी जो भी आदेश देगा, उसके खिलाफ राज्यस्तरीय किराया न्यायालय में 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी।    जिसके बाद अब हरिद्वार समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जिला स्तर पर इन अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी:- जिला स्तर पर एडीएम को किराया न्यायालय नियुक्त किया गया है।

मकान में ये काम कर सकेगा किरायेदार:-

1- नल बदलना

2- नाली की सफाई

3- शौचालय

 4 - वॉश बेसिन

5 - नहाने के टब

6 - गीजर

7 - सर्किट ब्रेकर

8 - सॉकेट-स्विच

9 - विद्युत उपकरणों

10 - रसोई के फिक्सचर की मरम्मत

11 - दरवाजे

12 - खिड़कियों व अलमारी के तालों व नॉब्स को बदलना,

13 - फ्लाई नेट को बदलना

14 - खिड़कियों-दरवाजों के कांच के पैनल बदलना

15 - किरायेदार को दिए गए बगीचे व खुले स्थान का रखरखाव करना।

मकान मालिकों की ये होगी जिम्मेदारी :- 

1 - संरचनात्मक मरम्मत

2 - पुताई व दरवाजों-खिड़कियों की पेंटिंग

3 - आवश्यकता पर नल के पाइप बदलना व मरम्मत

4 - बाह्य व आंतरिक इलेक्ट्रिक वायरिंग बदलना।


Post a Comment

0 Comments