हरिद्वार: क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों से निर्धारित किए गए डेसिबल से अधिक आवाज वाले ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में हाईकोर्ट नैनीताल के स्पष्ट आदेश के अनुपालन के लिए एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा जनपद स्तर पर दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में हरिद्वार पुलिस ने आज सिटी से लेकर देहात क्षेत्र में विभिन्न थाना क्षेत्र के धर्मगुरुओं, मौलवियों एवं सम्मानित व्यक्तियों को जागरुक करने के साथ-साथ कई स्थानों पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने की एक अभियान के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसके तहत आज हरिद्वार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के तहत थाना बहादराबाद क्षेत्रांतर्गत 17 स्थानों के लाउडस्पीकर उतरवाए गए, कोतवाली गंगनहर क्षेत्र में 22, सिडकुल क्षेत्रांतर्गत 10, कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्रांतर्गत 05, थाना झबरेडा क्षेत्रान्तर्गत 12 , कनखल में 2, कोतवाली मंगलौर में 12 लोगों को नोटिस व दो लाउडस्पीकर, थाना बुग्गावाला से 3 लाउडस्पीकर उतारे गए।
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसलिए किया था लाउडस्पीकर उतारने का आदेश जारी:- मन्दिर व मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर के शोर से एक तरफ बच्चों की पढ़ाई में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ तेज आवाज से आम नागरिकों का सामान्य जीवन भी बाधित होता है इन सबको महसूस करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूर्व में ही आदेश जारी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अथवा धार्मिक संगठन बिना अनुमति मन्दिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा में निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज का लाउडस्पीकर या PA System का प्रयोग नही करेगा।
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