हाईकोर्ट: आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति सुनिल कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के हाइकोर्ट ने दिये सरकार को आदेश

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्विद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिये सरकार को आदेश जारी कर दिए है। हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर कर कहा था कि आयुर्वेद विश्विद्यालय में कुलपति पद पर डॉ सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका अनुसार कहा गया है कि कुलपति योग्यता नही रखते उनकी नियुक्ति यूजीसी के नियम विरुद्ध हुई है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई जिसमें पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिये है।

Post a Comment

0 Comments