उत्तराखंड: हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस



उत्तराखंड के हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सर्वोत्तम न्यायालय ने रोक लगा दी है आपको बता दें कि हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के साथ साथ रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में अब रेलवे की जमीन पर 7 फरवरी तक बुलडोजर नहीं चलेगा जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह एक मानवीय मुद्दा है इस केस में व्यवहारिक समाधान खोजने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में सरकार को कहा है कि लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा है। 

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