प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के पश्चात अब प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जो कि 16-04-2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
ये दिशा निर्देश होंगे लागू :-
1 - प्रदेश में सार्वजनिक वाहन बस,ऑटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत यात्रियों की छमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे।
2 - समस्त जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत छमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
3 - समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह आदि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नही होनी होगी।
4 - महाकुंभ मेला हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी किए गये एसओपी दिनांक 22-01-2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देश कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेंगे।
5 - समस्त स्विमिंग पूल एवं स्पा पुनः बंद रहेगें।
6 - जनपदों में संचालित समस्त कोचिंग संस्थान पुनः बंद रहेंगे।
रात्रि कर्फ्यू ( Night Curfew ) :-
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच लागू रहेगा जिसके तहत व्यक्तियों की आवजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी,हालांकि इस बीच कुछ गतिविधियों पर छूट दी जायेगी।
1 - जिन औधोगिक संस्थाओं के कई पालियों में कार्य होता है,उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु छूट दी जायेगी।
2 - राष्ट्रीय और राज्यमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।
3 - बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज की यात्रा और उतार - चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु।
4 - 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
5 - सभी प्रदेश निवासियों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
Note - उक्त आदेश दिनांक 16-4-2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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