उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है जिसके लिये एसओपी भी जारी कर दी गई है। सोमवार की रात को उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बढ़ाये हुये कोरोना कर्फ्यू के लिये एसओपी जारी कर दी है जिसमें अब उत्तराखंड में शादी में शामिल होने के लिये आर टी पी सी आर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है एवं शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 18 मई की सुबह छह बजे से 25 मई सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
ये दिशा निर्देश होंगे लागू :-
1 - परचून की दुकान के साथ अब बेकरी की दुकान भी सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक खोल सकेंगे।
2 - बैंक में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्य जारी रहेंगे।
3 - अस्थि विसर्जन के लिए अब केवल 4 लोग ही शामिल हो सकेंगे एवं बाहरी राज्यों से अस्थि विसर्जन करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट आर टी पी सी आर रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी।
4 - सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को पूरे सप्ताह में सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खोल सकेंगे।
6 - दूध, सब्जी व फलों की दुकानें कर्फ्यू के दौरान सुबह सात से दस बजे तक नियमित खुलेंगी।
7 - उत्तराखंड में राशन (परचून) की दुकानें 21 मई को सुबह सात से दस बजे तक ही

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