गृह मंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश,अधिकतम क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर,स्वीमिंगपुल, यहाँ देखें अन्य दिशा निर्देश


आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने आज कोविड-19 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये है,ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू होंगे। दिशा निर्देश में सिनेमाघरों,स्वीमिंग पूल को अधिकतम क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। राज्यों एवं केंद्रशाषित प्रदेशों में अन्य गतिविधियों के लिए अलग से एसओपी जारी की जायेगी। केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी।

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