मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी करे गये दिशा निर्देशों में वे तमाम रियायतें हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एसओपी में दी गईं थीं। बाजार, धार्मिक स्थलों, मॉल, बाजार आदि को खोलने की अनुमति दी गई है।
राज्य में आने के लिये इस प्रकार रहेगी छुट
:- राज्य में बाहर से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
:- कोविड हाई लोड शहरों से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। लेकिन, बिना लक्षण वाले और आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा।
:- ऐसे सभी लोग जो सात दिन के लिए अंतिम संस्कार या अन्य वजहों से आते हैं, उन्हें भी क्वारंटीन नहीं होना होगा।
:- कोविड हाई लोड वाले शहरों से होकर हवाई जहाज से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
2000 की सीमा प्रतिबंध का कोई जिक्र नही किया गया दिशा निर्देशो में।
प्रदेश सरकार ने 29 अगस्त को आदेश जारी कर इस सीमा को समाप्त कर दिया था। नये दिशा निर्देशों को जारी करते हुए सरकार ने 29 अगस्त के आदेेश सहित पूर्व में जारी किए गए 11 अलग-अलग आदेशों को भी रद्द कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि नई एसओपी मेें इसका जिक्र नहीं है तो यही माना जाएगा कि यह आदेश लागू नहीं है। एसओपी में संक्रमण को रोकने पर दिया गया अधिक दबाव।
दिशा निर्देशों के मुख्य बाते इस प्रकार है :-
:- प्रदेश में अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनेंगे और जिला प्रशासन अपनी विभागीय वेबसाइट पर जोन की सूचना प्रदर्शित करेंगे और इसकी सूचना राज्य सरकार के साथ ही केंद्र को भी दी जाएगी।
:- 30 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
:- ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितंबर से 50 प्रतिशत स्टाफ स्कूल आ सकेगा।
:- कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी और स्कूल आना स्वैच्छिक होगा।
फिलहाल इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा
सिनेमा हॉल, तरणताल, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क आदि।
सामुदायिक स्थल एवं विवाह स्थल के ये होंगे नियम :-सामुदायिक भवन, विवाह स्थल आदि में 20 सितंबर तक 50 से अधिक लोगों के अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 100 की सीमा लागू होगी। हाई कोविड लोड वाले शहरों से आ रहे दुल्हा-दुल्हन को क्वारंटीन नहीं होना होगा। अतिथियों पर होटलों में रहने की न्यूनतम अवधि का नियम लागू नहीं होगा।

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