कोरोना महामारी ने भारत मे कोहराम मचा रखा है, इसी के बीच शनिवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कई सारी गतिविधियां को खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं कई चीजें अभी भी बंद रखी गई है । ये नए बदलाव 1 से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। ऐसे में आइये जानते हैं क्या कुछ खुला और क्या बंद रहेगा।
क्या क्या खुला :-
1 -मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
2- 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सार्वजनिक समारोहों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 100 लोग। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
3- 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
4- 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत।
क्या क्या खुला
1- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
2- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा
3- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
4- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

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